दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अब शादी की आयु को लेकर कानून में बदलाव किया गया है। आपको बता दें Himachal Sarkar द्वारा प्रदेश की बेटियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु सीमा में वृद्धि करते हुए इसे 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि अब राज्य में 21 साल की आयु से पहले लड़कियों का विवाह नहीं किया सकेगा, जिसके लिए उनकी सरकार द्वारा कानूनी प्रावधान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ कर दिया कि Himachal Sarkar द्वारा मौजूदा विधानसभा सत्र में यह परिवर्तन कर दिया जाएगा। आपको बता दें सोमवार को मुख्यमंत्री ने केलांग में लाहौल शरद उत्सव का शुभारम्भ किया और इस दौरान उन्होंने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा सत्र जारी है और वह बेटियों के लिए एक और योजना लेकर आ रहे हैं और अब बेटी की शादी 18 साल में नहीं होगी। उन्होंने कहा हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य बनने वाला है, जहां बेटियों की शादी की उम्र 21 साल की जा रही है।
विधानसभा में बिल पेश करेगी Himachal Sarkar
आपकी जानकारी के लिए बता दें इस बदलाव के लिए हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट द्वारा जनवरी में मंजूरी दे दी गई थी। अब Himachal Sarkar इस बिल को विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने से पहले ही इस बात का संकेत दे दिया था कि मौजूदा बजट सत्र के दौरान कानून में संशोधन देखने को मिल सकता है, जिसके बाद प्रदेश में दुल्हन की न्यूनतम उम्र 21 साल हो जाएगी।
महिलाओं के लिए नई पेंशन योजना
लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि’ योजना की भी शुरुआत की। आपको बता दें इस योजना के तहत लाहौल-स्पीति की 18 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इतना ही नहीं प्रदेश में पहले से 1100 रुपए की पेंशन प्राप्त कर रही 2.37 लाख महिलाओं को 1 फरवरी 2024 से 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी।