Himachal News: हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप सांख्यान ने मोदी सरनेम पर चल रहे मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा यह एक देश मे लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नए अध्याय का आरंभ है।
सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्वाध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा कर दूध का दूध और पानी का पानी किया है।
कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर फिलहाल रोक लगा दी
संदीप सांख्यान ने कहा कि मोदी सरनेम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने के क्या ग्राउंड दिए हैं। जबकि वह सारे के सारे बेबुनियाद साबित हुए है। कांग्रेस के पूर्वाध्यक्ष राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रुख किया था, जिसकी सच्चाई आज काफी हद तक सामने आ चुकी है।
अपील लंबित रहेगी, तब तक सजा पर रोक बरकरार
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा के निलंबन की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के विरोध में दलीलें दे रहे शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने के क्या ग्राउंड दिए हैं। कम सजा भी तो दी जा सकती थी जिससे उनके संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार भी बरकरार रहता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई सजा के फैसले पर रोक लगा दी है। जब तक अपील लंबित रहेगी, तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी।
संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे और विपक्ष को देंगे करार जबाब
कोर्ट के इस आदेश के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। अब वे संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे और विपक्ष को देंगे करार जबाब। संदीप सांख्यान के कहा कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है – जय हिंद। उन्होंने कहा कि लोकसभा में चल रहे मॉनसून सत्र में विपक्ष को अब करार जबाब मिलेगा।
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