केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और चार अन्य के खिलाफ दिल्ली आबकारी नीति मामले में चार्जशीट को फाइल किया हैं।
New Delhi : सूत्रों के मुताबिक, मनीष सिसोदिया के ऊपर आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है।एक अधिकारी ने पुष्टि की कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडेय और बुच्ची बाबू गोरंटला के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है।

Source: Google, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तस्वीर
क्या था मनीष सिसोदिया का पूरा मामला –
मामले में अपनी पहली चार्जशीट में, सीबीआई ने आरोप लगाया कि लगभग 20-30 करोड़ रुपये संदिग्ध अभिषेक बोइनपल्ली द्वारा साउथ ग्रुप के इशारे पर व्यवस्थित किए गए थे और विजय नायर को दिनेश अरोड़ा के माध्यम से जुलाई और सितंबर 2021 के बीच नकद में भुगतान किया गया था। इसके खिलाफ आरोप भी लगाए गए हैं कि सिसोदिया ने महेंद्रू द्वारा प्रवर्तित इंडो स्पिरिट के आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था।हालांकि सिसोदिया से पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही हैं।
CBI files supplementary chargesheet against Manish Sisodia in excise policy case
— Express Delhi-NCR (@ieDelhi) April 25, 2023
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चार आरोपियों में से अभी केवल दो आरोपी को गिरफ्तार किया गया –
केवल मनीष सिसोदिया ही नहीं,चार्जशीट के कॉलम 12 में पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा का नाम भी संदिग्ध के तौर पर दर्ज है।कोर्ट ने कहा कि चार आरोपियों में से दो आरोपी मनीष सिसोदिया और अमनदीप ढल वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।इस मामले में बुच्चीबाबू को 6 मार्च 2023 को जमानत मिल गई है।अदालत ने कहा कि अभियोजन एजेंसी के मामले में अर्जुन पांडे को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया।
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