आपको बता दें Himachal Pradesh के शहरी निकायों में भवन मालिकों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर आई है। भवन निर्माण के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब भवन मालिक आधा फुट छज्जा और बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें इससे पहले भवन मालिकों को डेढ़ फुट तक छज्जा बढ़ाने की अनुमति थी, जिसे बढ़ाकर अब दो फुट तक कर दिया गया है।
आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत किए गए डेवलपमेंट प्लान में इसे लेकर जिक्र किया गया है और Himachal Pradesh के शहरी क्षेत्रों में इस नियम को लागू किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें अब टीसीपी और नगर निगम में पास किए जाने वाले नक्शों में लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। फ़िलहाल 4 बिस्वा प्लॉट में आगे कि तरफ 3 और बाकी तीन किनारों से डेढ़ मीटर सैट बैक छोड़ा जाता है।
Himachal Pradesh सरकार ने नए डेवलपमेंट प्लान में सभी को दी राहत
अब इस नियम के लागू हो जाने के बाद Himachal Pradesh में बनने वाले भवनों में भवन मालिक खंभे के ऊपर लेंटर के बीम से 2 फुट तक छज्जा बाहर रख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बताया है कि अगर छज्जा 2 फुट से अधिक बाहर हुआ, तो ऐसे में भवन की कंप्लीशन नहीं दी जाएगी। आपको बता दें हिमाचल सरकार की तरफ से तैयार किए गए नए डेवलपमेंट प्लान में सभी भवन मालिकों को राहत दी गई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें जिन लोगों के भवन पहले से बनकर तैयार हैं, उन्हें अपने छज्जे को आगे बढ़ाने के लिए टीसीपी और स्थानीय निकायों से अनुमति लेनी होगी। जबकि नए नक्शों में पहले से इसका प्रावधान किया जाएगा। आपको बता दें हिमाचल सरकार ने भवन मालिकों को आधा फुट छज्जा और बढ़ाने की सुविधा दी है ताकि वह दीवारों पर आसानी से पेंट और प्लास्टर जैसे काम करवा सकें। सरकार के इस फैसले से भवन मालिकों को काफी फायदा मिलने वाला है।