फसल बीमा योजना में किसी गड़बड़ी को लेकर के आप परेशान है तो इसके लिए डायरेक्ट शिकायत कर सकते है। शिकायत के लिए आपको किसी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना होगा। सरकार ने शिकायत के लिए मुफ्त की व्यवस्था की है। इसके लिए आप ट्रोल फ्री नंबर 14447 पर डायरेक्ट फोन कर फसल बीमा की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसी आधार पर आपको फसल नुकसान का पैसा मिलता है। लेकिन आपके पास में 4 जानकारी होनी चाहिए। जिसके आधार पर फसल बीमा की शिकायत दर्ज होगी। ये 4 जानकारियां हैं-किसान का नाम, कांटेक्ट नंबर, स्कीम डिटेल्स (पीएम फसल बीमा योजना और केसीसी) और अंत में राज्य और जिले का नाम
इन समस्याओं के लिए करें रिपोर्ट
फसल नुकसान: बेमौसम बारिश, कीट संक्रमण, या प्राकृतिक आपदाओं के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर बात करके रिपोर्टदर्ज करा सकते हैं।
मुआवजे के लिए दावा: किसान यहां अपने मुआवजे के लिए लेट से भी दावा कर सकते हैं।
योजना से जुड़े सवाल: किसान इस नंबर पर पात्रता या PMFBY जैसी योजनाओं में दाखिले के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।
इस आपदाओं से होता है लाभ
बीमा हुई फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है। इनमें फसल बुवाई से कटाई के बीच में सूखा, बाढ़, कीट, प्राकृतिक आग और बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात से होने वाले उपज नुकसान के लिए मुआवजा, उपज आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है। वही फसल कटाई के बाद सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान के लिए कटाई के बाद अधिकतम 14 दिन के लिए बीमा में कवर किया जाता है।
कैसे करें योजना के लिए आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसान आधिकारिक pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
इसके बाद होम पेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें।
अब किसान अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और लॉगिन करें।
इसके बाद किसान सभी जरूरी डिटेल्स नाम, पता, आयु, राज्य आदि को दर्ज करें।
आखिर में किसान सबमिट के बटन पर क्लिक करें. ऐसे आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।