सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा निर्माता कंपनियों को दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण की इजाजत दे दी है कोर्ट ने हाल ही में साफ कह दिया है पटाखों की बिक्री की अभी इजाजत नहीं होगी। कोर्ट के आगामी निर्देश के अनुसार दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत दी जाएगी इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजनारिया की बेंच ने एमसी मेहता मामले में यह आदेश पारित किया।
बिक्री की इजाजत होगी या नहीं
आपको बता दे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है, बिक्री की नहीं। 8 अक्टूम्बर को अगली सवाई की जाएगी। तब तय किया जाएगा कि बिक्री होगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करके नीति बनाए ताकि दिल्ली एनसीआर में पटाखों के निर्माण इस्तेमाल को लेकर एक संतुलित नीति बनाई जा सके। केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा। 8 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।







