Pan Link to Aadhar : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA की उप-धारा (2) के अनुसार, हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है, वह अपना आधार नंबर सूचित करे ताकि आधार और पैन को जोड़ा जा सके। .

सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि के रूप में 30 जून, 2023 को अधिसूचित किया,आइए जाने क्या बताया सरकार ने –
1 जुलाई, 2023 से, जो करदाता अपने आधार को आवश्यक रूप से सूचित करने में विफल रहे हैं, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है।वित्त मंत्रालय के अनुसार, जिन व्यक्तियों का पैन निष्क्रिय हो जाएगा: ऐसे पैन के बदले कोई रिफंड नहीं मिलेगा; ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है; और टीडीएस और टीसीएस की कटौती/एकत्रीकरण उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि अधिनियम में प्रदान किया गया है।वित्त मंत्रालय ने कहा कि 28 मार्च तक, 51 करोड़ से अधिक पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है।
यहां बताया गया है कि आप अपने पैन को अपने आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं:
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें: https://incometaxindiaefiling.gov.in/
- इस पर पंजीकरण करें (यदि पहले से नहीं किया गया है),आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें: https://incometaxindiaefiling.gov.in/
- इस पर पंजीकरण करें (यदि पहले से नहीं किया गया है),आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।
यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें। - एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहेगी। यदि नहीं, तो मेनू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
- पैन विवरण के अनुसार नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण पहले से ही उल्लेखित होंगे।
- — स्क्रीन पर पैन विवरण को अपने आधार पर उल्लिखित विवरण से सत्यापित करें। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ में किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है, तो आपको इसे दस्तावेज़ में ठीक करने की आवश्यकता है।
- यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें।
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