सुकन्या समृद्धि योजना : एक अक्टूम्बर से होने जा रहे है महत्वपूर्ण बदलाव, यदि आपने भी खुलवा रखा है अपनी बेटी का अकाउंट, तो हो जाए अलर्ट

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केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के साथ साथ देश की बेटियों के लिए कई लाभकारी योजना चला रही है इनमें से सुकन्या समृद्धि योजना भी एक है जो काफी समय से प्रचलित है। इस योजना के तहत आप आप अपनी बेटी के नाम लंबे समय के लिए पैसा निवेश कर सकते है। इसका उपयोग बेटी की उच्च शिक्षा से लेकर उसकी पढ़ाई तक किया जा सकता है। इस योजना की सहायता से बेटी के भविष्य के लिए एक बड़ी धनराशि भी जोड़ी जा सकती है हाल में सरकार ने इसके नियमो के काफी बदलाव किया है। इस योजना के बदले हुए नियमों को अक्टूम्बर में लागू किया जाएगा। ऐसे में जिन लड़कियों में इस योजना के तहत खता खुला हुआ है। ऐसे में पेरेंट्स को इन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए।

नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव
सुकन्या योजना के नए नियमों के अनुसार यदि बच्ची के नाम पर किसी ऐसे व्यक्ति ने खाता खुलवाया है जो कानूनी रूप से उसका अभिभावक नहीं है या नेचुरल पेरेंट्स नहीं है तो उसे वह अकाउंट बच्ची के कानूनी अभिभावक या पेरेंट्स को ट्रांसफर करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो खाते को बंद भी किया जा सकता है। यह नियम बच्ची के दादा-दादी या नाना-नानी पर भी लागू होगा जो बच्ची के कानूनी रूप से अभिभावक नहीं हैं।

अब तक ऐसे खुलता था खाता
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब तक कोई भी व्यक्ति जैसे चाचा-चाची, दादा-दादी या अन्य रिश्तेदार बच्ची का अभिभावक बनकर खाता खुलवा सकते थे और जब बच्ची की उम्र 18 साल की हो जाती थी तब यह खाता उसके नाम कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। अब केवल बच्ची के वास्तिव माता पिता या क़ानूनी अभिभावक ही बच्ची के नाम खाता खोल सकते थे।

कैसे कर सकता ट्रांसफर
सुकन्या योजना में खाते को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में सुकन्या खाता है वहाँ जाना होगा और वहाँ से खाता ट्रांसफर वाला फॉर्म लेना होगा। इसमें पूछी गयी सभी जानकारी देनी होगी। इसके बाद फॉर्म साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे- सुकन्या समृद्धि खाते की पासबुक, बच्ची का जन्म प्रमाण-पत्र, बच्ची के साथ खाता खुलवाने वाले के रिश्ते का सबूत जिसमें जन्म प्रमाण-पत्र या अन्य डॉक्यूमेंट्स देना होगा। वास्तविक अभिभावक अथवा कानूनी अभिभावक का सरकार की ओर से जारी किया गया आईकार्ड आदि दस्तावेज अटैच करने होंगे। इसक बाद फॉर्म को जहां से आपने फॉर्म लिया है वहीं जमा करा देना है। इस फॉर्म में उस व्यक्ति के साइन भी होंगे जो अभी तक खाते की देखरेख कर रहा है इसके साथ ही नए अभिभावक के साइन भी होंगे। ट्रांसफर फॉर्म जमा होने के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस के अधिकारी इस फॉर्म में दी गई जानकारी और फॉर्म के साथ अटैच दस्तावेजों की जांच करेंगे। इसके बाद में फॉर्म रिव्यू और वेरिफाई के बाद खाता बच्ची के वास्तविक अभिभावक या कानूनी अभिभाक के नाम ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

Durg Rathor
Author: Durg Rathor

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