HP Revenue Service : हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी, राजस्व सेवाओं में बदलाव की तैयार !!
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में वृद्धि की तैयारी की है। नवीनतम सूचनाओं के अनुसार, इसके लिए राजस्व विभाग को भारतीय स्टांप एक्ट में संशोधन करने की अनुमति दी गई है। इस बदलाव के माध्यम से जमीन खरीदने पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी की जा सकती है।
इस नए सुधार के अनुसार, 50 लाख रुपये से अधिक की जमीनों पर 8% की फ्लैट स्टांप ड्यूटी लागू की जा सकती है। यह निर्णय न केवल राज्य के राजस्व में वृद्धि की संभावना लाता है, बल्कि स्थानीय विकास की भी सहायता कर सकता है।
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सरकार की यह पहल केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना नहीं हो सकती। नये संशोधन में, माइनिंग लीज और कंपनी एक्ट के तहत होने वाली पार्टनरशिप डीड, मर्जर या अमेलगेमेशन पर भी अलग से स्टांप ड्यूटी लग सकती है।
हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी, राजस्व सेवाओं में बदलाव की तैयार !!
इस सुधार का प्रमुख उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करने के साथ-साथ राजस्व सेवाओं को भी युक्तियुक्त करना है। प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि यह सुधार विधानसभा में पारित किया जाएगा और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा की जाएगी।
इस सुधार के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश सरकार की राजस्व संकलन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार ने केंद्र सरकार और राजभवन के साथ इस मामले में संवाद जारी रखा है, ताकि सुधार की प्रक्रिया सही और सुगम तरीके से पूरी हो सके।