जिया खान के मामले को कौन नहीं जनता है,यह मामला आज लगभग 10 साल हो गया।लेकिन अदालत की कार्यवाही अब जाकर हो रही है। जिया खान आत्महत्या मामले में मुंबई की एक अदालत 28 अप्रैल, शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकती है।
Jiah Khan Suicide Case : सूत्रों के अनुसार यह पता चला है की विशेष न्यायाधीश एएस सय्यद ने 20 अप्रैल को अंतिम बहस पूरी कर ली थी और मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया था।अगर आपको याद हो तो यह मामला 3 जून, 2013 को शुरू हुआ, जब खान को उसकी मां राबिया खान ने छत से लटका पाया था।खान ने कथित तौर पर अभिनेता सूरज पंचोली के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को बताते हुए 6 पेज का एक पत्र लिखा था।उसी के आधार पर, पंचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया और मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।लेकिन उन्हें 1 जुलाई, 2013 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था।

Source :Google,अभिनेता सूरज पंचोली की तस्वीर
रिया के माँ ने कहा बेटी की मौत हत्या से हुई थी –
इधर रिया खान की मां राबिया ने तब बॉम्बे हाई कोर्ट को जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से अनुमति की।हालांकि रिया के माँ का कहना था की उनकी बेटी की हत्या मौत से हुई थी।आपको बता दे मामले की गहराई को देखते हुए सीबीआई ने 2014 में हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दी थी।इसके बाद मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष जज ने की।आपको बता दे की मामले की सुनवाई मार्च 2019 में शुरू हुई थी।दिसंबर 2015 में दायर अपनी चार्जशीट में, सीबीआई ने पंचोली पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया।
रिया खान की मौत हुई थी या किसी ने करवाई थी?यह जानने के लिए हमारे साथ इस आर्टिकल में बने रहे ताकि इस मामले का सच जान सके।
राबिया ने इंसाफ पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया –
जानकारी के अनुसार इस केस के बाद में, राबिया ने इंसाफ पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मामले को अमेरिकी जांचकर्ताओं, संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग की क्योंकि जिया एक अमेरिकी नागरिक थीं।हालांकि हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।इस बीच, पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने जनवरी 2023 में गवाहों को बुलाकर मुकदमे में तेजी लाने के लिए विशेष अदालत का रुख भी किया था।
28 अप्रैल को होगा आखरी फैसला –
21 जनवरी, 2023 को मुकदमे में तेजी लाई गई जब 3 गवाहों की जांच होनी बाकी थी – दो जांच अधिकारी और एक विशेषज्ञ।राबिया ने दो गवाहों को वापस बुलाने के लिए विशेष न्यायाधीश के समक्ष अर्जी भी दायर की।सीबीआई ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि उन्होंने गवाहों से विस्तार से पूछताछ की थी, इसलिए अदालत ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास ऐसा अनुरोध करने का अधिकार नहीं है।दलीलें 20 अप्रैल को पूरी हुईं और न्यायाधीश ने कहा कि वह 28 अप्रैल को फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे।
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