HP Election 2022: मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध, बूथ लगाने पर भी दिशा निर्देश जारी

HP Election 2022

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HP Election 2022: हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्हें सभी पार्टियों और सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं व आम जनता को ध्यान में रखना होगा वह दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार हैं.

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 12 नवम्बर को निर्धारित मतदान को देखते हुए जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं. आदेश के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए राजनीतिक पदाधिकारियों/पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस-कार्यकर्ताओं/अभियान पदाधिकारियों जो निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर से लाए गए हैं और जो निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता नहीं हैं, की मौजूदगी 12 नवंबर को शाम 5 बजे या मतदान समाप्त होने तक विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगी.

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HP Election 2022: मोबाइल ले जाने की नहीं अनुमति

दोस्तों आपको बता दे की चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी है. चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है की अधिकृत चुनाव स्टाफ और पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के भीतर या मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन या किसी भी उपकरण को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

HP Election 2022: नहीं लगेगा बूथ

मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक पार्टी का बूथ नहीं बनाया जाएगा. सीमित समय और व्यावहारिक बाधाओं को देखते हुए सभी हितधारकों को सूचित करने के संबंध में यह एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 13 नवम्बर सायं 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे.

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HP Election 2022: मतदान व मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित

जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर आरके गौतम ने नाहन में बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत और विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिरमौर जिला में वीरवार सांय 5 बजे से 12 नवंबर सायं 5 बजे तक और 8 दिसंबर को मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित किया गया है. इस दौरान किसी भी जगह शराब की दुकानों में शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी. होटलों, रेस्तरां, ढाबों, बार सभी जगह पर शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Author: Firenib

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Chief Editor Firenib